1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. मथुरा के मंदिरों में बिना मास्क के ‘नो एंट्री’, डीएम ने दिया निर्देश

मथुरा के मंदिरों में बिना मास्क के ‘नो एंट्री’, डीएम ने दिया निर्देश

कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के बीच मथुरा जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। मथुरा के जिले के मंदिरों में लोगों को बिना मास्क पहने प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

By शिव मौर्या 
Updated Date

मथुरा। कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के बीच मथुरा जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। मथुरा के जिले के मंदिरों में लोगों को बिना मास्क पहने प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पढ़ें :- Amausi Airport :21 अप्रैल से घरेलू फ्लाइटें नए टर्मिनल से भरेंगी उड़ान, तोड़ा जाएगा अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल

जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया कि मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना तथा अन्य मंदिरों में मास्क के बिना किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मंदिर जाते समय लोगों को कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शनिवार को 127 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। जिलाधिकारी ने कहा कि पुलिस को बिना मास्क लगाए घूमने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है।

वहीं, कुछ देर पहले खबर सामने आई थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए डीएम गोरखपुर ने जिले में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। 11 अप्रैल रविवार से 18 अप्रैल तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान पुलिस जगह-जगह बैरिकेडिंग कर प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन कराएगी। इस कर्फ्यू से आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है।

10 बजे तक समाप्त करने का होगा प्रयास 

डीएम के. विजयेंद्र पाण्डियन ने का कहना है कि कोरोना पर नियंत्रण के लिए स्थानीय स्तर पर रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, होम गार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, सार्वजनिक परिवहन से जुड़े कर्मचारी वैध आईकार्ड दिखाकर प्रतिबंधों से छूट प्राप्त कर सकेंगे। सभी निजी चिकित्सालयों के डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ को भी इससे छूट मिलेगी। उन्हें भी वैध आई कार्ड प्रदान किया जाएगा।

पढ़ें :- Lok Sabha Election 2024 : लोकसभा चुनाव में पहले चरण की 102 सीटों पर थमा प्रचार, मतदान 19 अप्रैल को

शादी-विवाह एवं अन्य मांगलिक कार्यक्रम करने के लिए कोविड 19 से बचाव के लिए जरूरी मानकों का पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी बंद स्थान या हाल, कमरे या खुले स्थान की निर्धारित क्षमता का 50 फीसदी या एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों को ही उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी। कार्यक्रम अधिकतम रात 10 बजे तक समाप्त करने का प्रयास करना होगा।

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...