प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनएचआरएम घोटाले के आरोपित सीएमओ फतेहपुर रहे डॉ. काशीराम के खिलाफ सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद में चल रहे आपराधिक मुकदमे को रद्द करने से इनकार कर दिया है। कहा है कि याची मुकद्दमा रद्द करने का कोई आधार पेश नहीं कर सका है।
हालांकि कोर्ट ने सीबीआई अदालत को याची की जमानत अर्जी पेश होने पर सुप्रीम कोर्ट के संजय अवस्थी केस के निर्देशानुसार निस्तारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है। सीबीआई की तरफ से उसके नामित अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया।
याचिका में सीबीआई कोर्ट में चल रहे मुकदमे को रद्द करने, 17 अगस्त 20 को जारी सम्मन निरस्त करने तथा याची की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने की मांग की गयी थी।
इसी प्रकार कोर्ट ने सीएमओ सोनभद्र रहे घोटाले के आरोपी डॉ. उमेश प्रसाद पाण्डेय एवं डिप्टी सीएमओ सोनभद्र रहे इस एनआरएचएम घोटाले के आरोपी डॉ. उदय नाथ गौतम की भी जमानत अर्जी निस्तारित करने का निर्देश दिया है। और उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे को रद्द करने से इनकार कर दिया है। इन पर लाखों की अवैध रूप से खरीददारी कर घोटाले का आरोप है।