रामपुर। समाजवादी पार्टी के नेता व रामपुर से सासंद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रामपुर जिला कोर्ट ने आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है। दरअसल मामला आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाणपत्र को लेकर है।
इस केस के संबंध में आजम खान, उनकी विधायक पत्नी तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट में हाजिर होना था। लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुए, इसके बाद कोर्ट ने तीनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।
बता दें कि, बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने धारा 420, 467, 468, 471 के तहत ये मुकदमा दर्ज कराया था। मंगलवार को एडीजी—6 की कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। हालांकि सुनवाई के दौरान मुकदमें में नाजमद आजम खान, तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम कोर्ट में नहीं पहुंचे।
इसके बाद एडीजे कोर्ट ने तीनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। बता दें विधायक अब्दुल्ला आजम के दो-दो जन्म प्रमाणपत्र होने के मामले में दर्ज मुकदमे के मामले में सांसद आजम खां, उनकी डॉ. तजीन फात्मा और विधायक अब्दुल्ला आजम आरोपी हैं।