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2000 रुपये के नोट को लेकर अब PNB ने जारी किया ये दिशा-निर्देश, जानिए

बीते दिनों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने स्पष्ट कर दिया था कि 2000 रुपये के नोट को बदलवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को कोई आईडी प्रूफ नहीं देना है और ना ही कोई फॉर्म भरना है। इसके साथ ही बैंक की तरफ से कहा गया है कि 2000 रुपये के नोट 20,000 रुपये तक आसानी से एक बार में एक्सचेंज किए जा सकते हैं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने का आरबीआई ने फैसला लिया है। 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोट को बैंक से बदलवा सकते हैं। हालांकि, इसके बीच कई तरह के खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें भ्रम की स्थिति भी बनने लगी है। हालांकि, बैंकों ने इसको लेकर स्थिति साफ कर दी है।

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बीते दिनों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने स्पष्ट कर दिया था कि 2000 रुपये के नोट को बदलवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को कोई आईडी प्रूफ नहीं देना है और ना ही कोई फॉर्म भरना है। इसके साथ ही बैंक की तरफ से कहा गया है कि 2000 रुपये के नोट 20,000 रुपये तक आसानी से एक बार में एक्सचेंज किए जा सकते हैं। SBI के बाद पंजाब नेशनल बैंक ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे लोगों में किसी तरह की कोई गलतफहमी पैदा न हो।

पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। बैंक का कहना है कि 2000 रुपये के नोट के आदान-प्रदान में किसी भी आधार कार्ड या आधिकारिक सत्यापित दस्तावेज (ओवीडी) की आवश्यकता नहीं है। साथ ही किसी भी फॉर्म को भरने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही किसी भी फॉर्म को भरने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में बैंक की सभी शाखाओं को निर्देश जारी कर दिए गए है।

 

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