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Nupur Sharma : BJP से निलंबित नुपूर शर्मा को दिल्‍ली पुलिस ने दिया हथियार का लाइसेंस

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्‍ली । पैगंबर मोहम्मद (Prophet Mohammed) के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी कर विवादों में आईं भारतीय जनता पार्टी (BJP) की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) को दिल्‍ली पुलिस (Delhi Police) ने हथियार का लाइसेंस (Arm Licence) जारी किया है। बता दें कि पुलिस ने बताया कि नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) को यह लाइसेंस आत्‍मरक्षा के लिए जारी किया गया है। बता दें कि इस बयान के बाद नूपुर शर्मा (Nupur Sharma)  को लगातार जान से मारने की कई धमकियां दी गईं, जिसके बाद उन्‍हें दिल्‍ली पुलिस ने यह आर्म लाइसेंस दिया।

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बता दें कि एक टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) ने पैगंबर मोहम्‍मद (Prophet Mohammed) पर कथित विवादित टिप्‍पणी (Prophet Muhammad) की थी, जिसके बाद विवादों एक लंबा दौर चला। नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) को तमाम जगहों से जान से मारने की धमकी दी गईं। उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए। भारतीय जनता पार्टी (BJP)  ने उनके इस विवादित बयान के बाद अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma)  को पार्टी से निलंबित कर दिया था। उनके अलावा दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल (Naveen Kumar Jindal) को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया।

पार्टी ने दोनों नेताओं के खिलाफ यह कार्रवाई ऐसे समय में की गई, जब उनके बयानों को लेकर विवाद हो गया था और मुस्लिम समुदाय ने इसका भारी विरोध किया था। दोनों नेताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई को विवाद को समाप्त करने की भाजपा (BJP)  की एक कोशिश के रूप में देखा गया।

इस मुद्दे पर बवाल मचने के बाद भाजपा (BJP)  ने एक तरह से दोनों नेताओं के बयानों से किनारा करते हुए एक बयान जारी कर कहा कि वह सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी भी धर्म के पूजनीय लोगों का अपमान स्वीकार नहीं करती। भाजपा (BJP)  से निलंबन के बाद नूपुर शर्मा ने अपना बयान बिना शर्त वापस ले लिया था। उन्होंने कहा था कि उनकी मंशा किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की नहीं थी।

इसके बाद बीते वर्ष जुलाई माह में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने निलंबित भाजपा (BJP)  प्रवक्ता नुपुर शर्मा (Nupur Sharma)  को पैगंबर मोहम्मद (Prophet Mohammed)  पर की गई टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों/शिकायतों के संबंध में दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान कर दिया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत (Justice Suryakant) और न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला (Justice JB Pardiwala) की पीठ ने अपने एक जुलाई के आदेश के बाद शर्मा को कथित रूप से जान से मारने की धमकी मिलने का संज्ञान लेते हुए उन्हें भविष्य में दर्ज हो सकने वाली प्राथमिकियों/शिकायतों में भी दंडात्मक कार्रवाई से राहत दे दी थी।

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