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उत्तराखंड में लगा एक हफ्ते का लॉकडाउन, जरूरी सेवाओं के लिए मिलेगी छूट

कोरोना वायरस की तेज चाल को रोकने के लिए उत्तराखंड में पाबंदियों की गाइडलाइन आ गई है। राज्य में 11 मई सुबह 6 बजे से 18 मई सुबह 6 बजे तक के लिए कोविड कर्फ्यू लगाया जाएगा।

By अनूप कुमार 
Updated Date

देहरादून: कोरोना वायरस की तेज चाल को रोकने के लिए उत्तराखंड में पाबंदियों की गाइडलाइन आ गई है। राज्य में 11 मई सुबह 6 बजे से 18 मई सुबह 6 बजे तक के लिए कोविड कर्फ्यू लगाया जाएगा। फल, सब्जियां, डेयरी उत्पाद की दुकानें सुबह 7-10 बजे तक खुली रहेंगी। शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, जिम, थिएटर, असेंबली हॉल, बार, शराब की दुकानें अगले आदेश तक बंद रहेंगी।

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उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान वैक्सीनेशन जारी रहेगा। वैक्सीनेशन के लिए जाने वालों को रजिस्ट्रेशन या मैसेज दिखाने पर निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में जाने की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही लोगों से शादी समारोह को स्थगित करने की अपील की गई है।अगर स्थगित नहीं कर सकते हैं तो शादी के लिए स्थानीय जिला प्रशासन से इजाजत लेनी होगी, जिसमें सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकते हैं।

प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों पर गौर करें तो रविवार को पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड में वायरस संक्रमण के 5890 केस सामने आए हैं। वहीं इस बीमारी की चपेट में आकर रिकॉर्ड 180 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस दौरान 2731 लोग ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी के साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 74114 पर पहुंच गई है।

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