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यूपी के अस्पतालों में OPD सेवा कल से, जानें मरीजों को भर्ती करने का क्या है नया नियम?

योगी सरकार प्रदेश के अस्पतालों में ओपीड़ी और आइपीडी सेवाएं कोरोना प्रोटोकाल के साथ आगामी 4 जून शुक्रवार से शुरू करने का फैसला किया है। इस बार में आदेश गुरुवार को अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने जारी कर दिया है। इसके बाद अब मरीजों को चिकित्सीय परामर्श के साथ-साथ भर्ती होने की सुविधा मिलेगी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। योगी सरकार प्रदेश के अस्पतालों में ओपीड़ी और आइपीडी सेवाएं कोरोना प्रोटोकाल के साथ आगामी 4 जून शुक्रवार से शुरू करने का फैसला किया है। इस बार में आदेश गुरुवार को अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने जारी कर दिया है। इसके बाद अब मरीजों को चिकित्सीय परामर्श के साथ-साथ भर्ती होने की सुविधा मिलेगी।

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जिलाधिकारियों और सीएमएस को भेजा आदेश

यूपी के सभी जिलों के जिलाधिकारी और सीएमएस को भेजे इस आदेश में शुक्रवार से जनपद के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी व आईपीडी सेवा शुरू करने का निर्देश दिया गया है। सभी पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पताल, मंडलीय अस्पताल व विशेष प्रयोजन के लिए बनाए गए अस्पतालों में फीवर क्लीनिक व फ्लू कार्नर बनाए जाएंगे। कोरोना के लक्षण युक्त रोगियों का यहीं पर परीक्षण कराया जाएगा ताकि वह अन्य रोगियों से अलग रहें। यहां पर लक्षण युक्त रोगियों का कोरोना टेस्ट ट्रूनैट व एंटीजन के माध्यम से कराया जाएगा।

ऑपरेशन से पहले कोरोना टेस्ट अनिवार्य

इसके अलावा जिला अस्पतालों में सर्जिकल ओपीडी ही अभी शुरू होगी और मरीजों का आपरेशन किया जाएगा। आपरेशन से पूर्व रोगियों की कोरोना जांच कराई जाएगी। आदेश के अनुसार सभी जिला अस्पतालों में पोस्ट कोविड केयर सेंटर भी चलाए जाएंगे। पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुसार यहां फिजीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट व मानसिक रोग विशेषज्ञ की टीम काम करेगी।

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इसके अतिरिक्त सभी सरकारी अस्पतालों में सात जून तक रंगाई-पुताई का कार्य पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। कोई भी अस्पताल बिना चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ के न रहे इसके सख्त निर्देश दिए गए हैं। यह भी कहा गया है कि सभी अस्पतालों में कोरोना प्रोटोकाल का सख्ती से पालन किया जाए।

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