1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Keshav Prasad Maurya की शैक्षिक योग्यता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज

Keshav Prasad Maurya की शैक्षिक योग्यता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज

यूपी (UP) के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) की शैक्षिक योग्यता (Educational Qualification Rejected) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में दायर द्वारिका नाथ त्रिपाठी की याचिका को शनिवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि इससे पहले एसीजेएम कोर्ट इलाहाबाद (ACJM Court Allahabad) ने भी उनकी याचिका को खारिज (Petition Dismissed) कर दिया दिया था।

By संतोष सिंह 
Updated Date

प्रयागराज। यूपी (UP) के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) की शैक्षिक योग्यता (Educational Qualification Rejected) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में दायर द्वारिका नाथ त्रिपाठी की याचिका को शनिवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि इससे पहले एसीजेएम कोर्ट इलाहाबाद (ACJM Court Allahabad) ने भी उनकी याचिका को खारिज (Petition Dismissed) कर दिया दिया था।

पढ़ें :- कन्नौज पर अपना फैसला बदलेंगे अखिलेश यादव? कार्यकर्ताओं से मांगा 24 घंटे का समय

हाई कोर्ट ने आज दिवाकर नाथ तिवारी की याचिका को खारिज कर केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी राहत दी है। केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दिवाकर नाथ त्रिपाठी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों में हेराफेरी की शिकायत अगस्त 2021 में की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court)  ने इसके बाद मौर्य के शैक्षणिक प्रमाणपत्र और ग्रेड शीट की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए एक जांच का आदेश दिया था। इसके बाद एसीजीएम प्रयागराज की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की गई।

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court)  ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya)  के विरुद्ध दाखिल उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किए जाने संबंधी प्रार्थनापत्र को निरस्त करने संबंधी निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने इलाहाबाद के सामाजिक कार्यकर्ता दिवाकर नाथ त्रिपाठी की याचिका पर अधिवक्ता कमल कृष्ण राय व अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी व एजीए (प्रथम) ए के संड को सुन कर दिया है।

न्यायालय ने सुनवाई के पश्चात याची द्वारा मुकदमा वापस लेने के आधार पर यह निर्णय लिया है। याची ने उपमुख्यमंत्री के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए निचली अदालत में 19 जुलाई, 2021 को धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। आरोप लगाया कि केशव मौर्य (Keshav Maurya) ने 2012 विधानसभा चुनाव व 2007 इलाहाबाद शहर पश्चिमी के विधानसभा चुनाव के समय निर्वाचन आयोग के समक्ष अपने शैक्षिक प्रमाणपत्र के बारे में झूठा शपथपत्र दिया था। इसी प्रकार इंडियन आयल कारपोरेशन से सदोष लाभ प्राप्त करने के लिए कूटरचित शैक्षणिक दस्तावेज प्रस्तुत कर फिलिंग स्टेशन प्राप्त किया है। निचली अदालत ने चार सितंबर, 2021 को याची के प्रार्थनापत्र को इस आधार पर खारिज किया था कि कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

जिला स्तरीय भाजपा (BJP) पदाधिकारी और सूचना अधिकार कार्यकर्ता दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने कोर्ट में कहा कि जब केशव प्रसाद मौर्य ने 2007 में इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा चुनावों के लिए अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की, तो उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के दो अंक पत्र और एक इंटरमीडिएट प्रमाणपत्र प्रदान किया था। जिसे किसी भी शैक्षिक बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya)  ने इसे खारिज कर विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति से प्रेरित मामला बताया था।

पढ़ें :- SC और EC  ‘सूरत’ की घटना का स्वत: संज्ञान लेकर षड्यंत्रकारियों को सख़्त से सख़्त सज़ा दे : अखिलेश यादव

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...