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PM Modi Security Breach : सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की बनाई जांच कमेटी, जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेंगी अगुवाई

PM Modi Security Breach :  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की सुरक्षा में बीती 5 जनवरी को पंजाब दौर पर हुई बड़ी चूक के मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की बनाई कमेटी करेगी। कोर्ट ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए रिटायर्ड जज इंदू मल्होत्रा (Justice Indu Malhotra) की अगुवाई में चार सदस्यों वाली कमेटी गठित की है। इसकी उम्मीद पहले ही की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  इस मामले की जांच अपने ही किसी रिटायर्ड जस्टिस द्वारा करवा सकता है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

PM Modi Security Breach :  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की सुरक्षा में बीती 5 जनवरी को पंजाब दौर पर हुई बड़ी चूक के मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की बनाई कमेटी करेगी। कोर्ट ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए रिटायर्ड जज इंदू मल्होत्रा (Justice Indu Malhotra) की अगुवाई में चार सदस्यों वाली कमेटी गठित की है। इसकी उम्मीद पहले ही की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  इस मामले की जांच अपने ही किसी रिटायर्ड जस्टिस द्वारा करवा सकता है।

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  के तरफ से गठित पैनल में अध्यक्ष रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा (Justice Indu Malhotra) के अलावा, एनआईए के डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल ऑफ पंजाब सिक्युरिटी और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab Haryana High Court) के रजिस्ट्रार जनरल के साथ ही अन्य सदस्य होंगे। पैनल गठित करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने कहा कि यह स्वतंत्र समिति सुरक्षा में चूक के कारण, इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए कदमों के बारे में जानकारी जुटाएगी।

बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  में इस मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार (Punjab Government) को फटकार लगी थी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने कहा था कि जब आप तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि चूक हुई है या नहीं तो कोर्ट क्यों आए हैं? सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने कहा था कि रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इस मामले की जांच के लिए वो कमेटी बनाएगी। अदालत ने इस कम‍ेटी में चंडीगढ़ के डीजीपी, आईजी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के एडीजीपी को शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। कोर्ट ने इस सुनवाई में केंद्र और पंजाब सरकार को अपनी-अपनी जांच रोकने का आदेश भी द‍िया था।

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