लखनऊ। पांच जुलाई 2005 को अयोध्या में हुए आतंकी हमले में मंगलवार को विशेष कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। अदालत ने चार आतंकियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, वहीं एक अन्य आरोपी अजीज को कोर्ट ने बरी कर दिया है। सेंट्रल जेल नैनी में बंद मोहम्मद अजीज को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया, जबकि डॉ इरफान, मोहम्मद शकील, मोहम्मद नफीस, आसिफ इकबाल उर्फ फारूक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
5 जुलाई 2005 की सुबह तक़रीबन 9 बजे के आसपास आधुनिक हथियारों से लैस आतंकवादियों ने राम जन्मभूमि परिसर में ब्लास्ट के साथ ही गोलीबारी को अंजाम दिया था। करीब डेढ़ घंटे तक चली इस मुठभेड़ में 5 आतंकी मारे गए थे। इसके साथ ही 2 आम नागरिकों की भी गोली लगने से मौत हो गई थी। जबकि 7 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
पुलिस की तफ्तीश में असलहों की सप्लाई करने और आतंकियों के मददगार के रूप में आसिफ इकबाल, मो. नसीम, मो. अजीज, शकील अहमद और डॉ. इरफान का नाम सामने आया। इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।साल 2006 में प्रयागराज की विशेष कोर्ट के आदेश पर उन्हें फैजाबाद से नैनी जेल भेज दिया गया था।