प्रयागराज। सपा विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड में सोमवार को जिला अदालत ने करवरिया बंधुओं को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में अदालत ने 31 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए पूर्व बसपा सांसद कपिल मुनि करवरिया, पूर्व भाजपा विधायक उदय भान करवरिया और एमएलसी सूरज भान करवरिया तथा उनके रिश्तेदार रामचंद्र त्रिपाठी को हत्या, विधि विरुद्ध जमाव, सशस्त्र बल प्रयोग सहित तमाम धाराओं में दोषी करार दिया था। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए चार नवंबर की तिथि नियत की थी। अदालत ने आज करवरिया बंधुओं को उम्रकैद की सजा सुनाई।
बता दें कि 13 अगस्त 1996 को पूर्व सपा विधायक जवाहर यादव उर्फ पंडित की सिविल लाइंस इलाके में गोली मारकर की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में करवरिया बंधुओं को नामजद किया गया था। पुलिस और सीबीसीआईडी की लंबी जांच के बाद मुकदमे का विधिवत ट्रायल 2015 में शुरू हो सका। इसके बाद अभियोजन और बचाव पक्ष ने अपने-अपने पक्ष को साबित करने के लिए साक्ष्यों और गवाहों को पेश किया।
सुनवाई के बाद अदालत ने करवरिया बंधुओं को हत्या का दोषी करार दिया है। वादी विजमा यादव के वकील लल्लन यादव का कहना है कि अभियुक्तों के लिए अदालत से सख्त से सख्त सजा की मांग की गई, क्योंकि इस घटना में तीन लोगों की मौत हुई थी तथा दो लोग गंभीर घायल हुए थे। सार्वजानिक स्थान पर गोलियां चलाई गईं, जिससे आम लोगों में दहशत फैल गई थी।
जेल में कैदियों को पढ़ाएंगे करवरिया बंधु
सपा के पूर्व विधायक जवाहर यादव पंडित की हत्या में दोषी करार दिए गए करवरिया बंधुओं को सोमवार को निचली अदालत की ओर से सजा सुनाई गई। इसके साथ ही जेल के अंदर तीनों भाइयों से सिद्धदोष बंदियों की तरह क्या कार्य कराया जाएगा।
जेल प्रशासन तीनों भाइयों कपिल मुनि करवरिया, उदयभान करवरिया एवं सूरजभान करवरिया को अशिक्षित कैदियों को शिक्षित करने में लगाएगा। केंद्रीय कारागार नैनी के मालवीय सदन में रखे गए करवरिया बंधुओं की सजा का ऐलान सोमवार को हुआ।
इन धाराओं के तहत हुई सजा
करवरिया बंधुओं को हत्या की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। वहीं कातिलाना हमले की धारा 307 के तहत 10 वर्ष की सजा और 50 हज़ार रुपए जुर्माना लगाया गया। बलवा की धारा 147 के तहत 2 वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही धारा 148 में सारे आरोपियों को 3 वर्ष की सजा और 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।
ये है मामला
झूंसी विधानसभा से सपा विधायक जवाहर यादव पंडित की हत्या 23 साल पहले 13 अगस्त 1996 को सिविल लाइन्स में पैलेस सिनेमा और कॉफी हाउस के बीच एके 47 रायफल से गोलियां बरसाकर की गई थी। सपा विधायक जवाहर पंडित के साथ ही उनके ड्राइवर गुलाब यादव और एक राहगीर कमल कुमार दीक्षित की भी गोली लगने से मौत हो गई थी। हमले में पंकज कुमार श्रीवास्तव और कल्लन यादव घायल हो गए थे।