1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. राहत : यूपी के 55 जिलों में अब वीकेंड लॉकडाउन, तो 20 जिलों में लागू रहेगा कोरोना कर्फ्यू

राहत : यूपी के 55 जिलों में अब वीकेंड लॉकडाउन, तो 20 जिलों में लागू रहेगा कोरोना कर्फ्यू

यूपी में 55 ऐसे जिले जहां कोरोना के मामले 600 से कम हैं। वहां योगी सरकार ने राहत देने का फैसला किया है। इसके अलावा 20 ऐसे जिले जहां कोरोना वायरस के मामले 600 से ज्यादा हैं वहां अभी कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इन जिलों में राहत देने के संबंध में 1 सप्ताह बाद समीक्षा करके निर्णय लिया जाएगा।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी में 55 ऐसे जिले जहां कोरोना के मामले 600 से कम हैं। वहां योगी सरकार ने राहत देने का फैसला किया है। इसके अलावा 20 ऐसे जिले जहां कोरोना वायरस के मामले 600 से ज्यादा हैं वहां अभी कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इन जिलों में राहत देने के संबंध में 1 सप्ताह बाद समीक्षा करके निर्णय लिया जाएगा।

पढ़ें :- यूपी के इस गांव में चुनाव का बहिष्कार, 2019 में पड़े थे 94 प्रतिशत वोट; जानें क्या है पूरा मामला

यहां कोई छूट नहीं

मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर, खीरी सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया में फिलहाल कोई छूट नहीं।

यूपी अनलॉक की ओर बढ़ गया है। योगी सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार 1 जून से यूपी के 20 जिलों को छोड़कर सभी जनपदों में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी। शनिवार-रविवार साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। 600 से अधिक कोरोना केस वाले जिलों को फिलहाल अभी कोई छूट नहीं दी जाएगी।

जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी। शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे। उसमें 50 फीसदी कर्मी ही रहेंगे। निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेंगी प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल में कोविड-19 की स्थापना की अनिवार्यता होगी। स्कूल कॉलेज तथा शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे।

पढ़ें :- IPL Match Today : आज 'नवाबों के शहर' में खेला जाएगा आईपीएल 2024 का 34वां मैच, जानिए कब और किसके बीच होगी भिड़ंत

रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। सेंट जॉन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थल पर 5 से अधिक श्रद्धालु न हो। अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी। समस्त प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी। कोचिंग संस्थान सिनेमा जिम स्विमिंग पूल क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णता बंद रहेंगे।

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...