1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. यूपी में 17 नगर निगमों के ‘महापौर’ पद की आरक्षण सूची जारी, देखें पूरी लिस्ट

यूपी में 17 नगर निगमों के ‘महापौर’ पद की आरक्षण सूची जारी, देखें पूरी लिस्ट

उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग-1 ने सोमवार को यूपी में 17 नगर निगमों के ‘महापौर’ पद की (Post of Mayor)  आरक्षण सूची (Reservation list) जारी कर दी है। नगर विकास मंत्री एके शर्मा (Urban Development Minister AK Sharma) ने  17 नगर निगम में मेयर पद की  आरक्षण सूची (Reservation list)  प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया है ।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग-1 ने सोमवार को यूपी में 17 नगर निगमों के ‘महापौर’ पद की (Post of Mayor)  आरक्षण सूची (Reservation list) जारी कर दी है। नगर विकास मंत्री एके शर्मा (Urban Development Minister AK Sharma) ने  17 नगर निगम में मेयर पद की  आरक्षण सूची (Reservation list)  प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया है ।

पढ़ें :- Elon Musk का बड़ा खुलासा, कहा- डिप्रेशन दूर करने के लिए लेते हैं दवाएं, कंपनी चलाने में मिलती है मदद

देखें  लिस्ट

यूपी नगर निगम अधिनियम, 1959 ( उप्र अधिनियम संख्या-2 सन 1959) की धारा 7 की धारा (5) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, 17 नगर निगमों के ‘महापौर’ पद पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं महिला हेतु आरक्षित/आवंटित करने के लिए जन सामान्य से आपत्तियां प्राप्त करने की दृष्टि से नीचे दी गयी अनुसूची के अनुरूप एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

पढ़ें :- मोदी सरकार की गारंटियां का वही हश्र होने जा रहा है जो 2004 में भाजपा की 'इंडिया शाइनिंग' नारे का हुआ था: मल्लिकार्जुन खरगे

उपर्युक्त के संबंध में आपत्तियां, यदि कोई हो, तो प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिनों के अन्दर अर्थात् दिनांक 12दिसबंर 2022 को सायं 06:00 बजे तक नगर विकास अनुभाग-1, बापू भवन, उ.प्र. सचिवालय को प्रेषित की जा सकती है। लिखित आपत्तियां व्यक्तिगत रूप से भी उप्र चिवालय के गेट नं0-9 पर अवस्थित ड्यूटी रूम को उक्त तिथि व समय से पूर्व तक प्राप्त करायी सकती हैं।

जानें चुनाव में अब कितना पैसा कर सकेंगे खर्च प्रत्याशी?

महापौर पद की चुनावी खर्च सीमा

नगर निकाय चुनाव में 17 महानगर निगम हैं, जहां महापौर के पद के प्रत्याशियों का चुनाव होगा, जिनके खर्च की सीमा इस बार 40 लाख रुपए होगी। पिछले चुनाव में खर्च की सीमा 25 लाख रुपए थी, यानी इस बार 15 लाख रुपए अधिक कर दिया गया है। चुनाव की खर्च सीमा बढ़ती है, उसी मुताबिक जमानत राशि और नामांकन पत्र की धनराशि भी बढ़ाई जाती है।

पढ़ें :- 'पतंजलि' ने अवमानना नोटिस का नहीं दिया जवाब, सुप्रीम कोर्ट, बोला- रामदेव-बालकृष्ण हाजिर हों

80 से ज्यादा वाले वार्ड 40 लाख खर्च कर सकेंगे

ऐसे नगर निगम जहां 80 से ज्यादा वार्ड है वहां महापौर प्रत्याशी 40 लाख रुपये और 80 से कम वार्ड वाले नगर निगम में महापौर के उम्मीदवार 35 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे। अगर आप महापौर पद के लिए सामान्य वर्ग में दावेदार हैं तो आपको 1 हजार रुपये का फार्म लेना पड़ेगा। पिछड़े वर्ग या फिर SC-ST या महिला दावेदारों के लिए 500 रुपये निर्धारित की गई है। साथ ही सामान्य वर्ग के लिए 12 हजार तथा आरक्षित श्रेणी के लिए 6 हजार रुपए जमानत राशि होगी। जिसे नामांकन पत्र दाखिल करते समय जमा करना होगा।

पार्षद: नगर निगम में पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ने वाले 30 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। नामांकन पत्र सामान्य श्रेणी के लिए 4 सौ रुपये, जमानत धनराशि 10 हजार जबकि आरक्षित वर्ग के लिए 200 रुपये का नामांकन पत्र और 1250 रुपये जमानत धनराशि के रूप में जमा करना होगा। पिछले चुनाव में पार्षदों को खर्च करने की सीमा 20 लाख रुपये थी।

चेयरमैन: नगर पालिका परिषद के चुनाव लड़ने वाले चेयरमैन पद के प्रत्याशी 9 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। नामांकन के लिए सामान्य श्रेणी के लिए 500 रुपये और जमानत राशि के तौर पर 8 हजार रुपये देने होंगे। अगर आरक्षित श्रेणी से आते हैं तो 250 रुपये का नामांकन पत्रों का और 4 हजार रुपये जमानत राशि देनी पड़ेगी।

सभासद: नगर पालिका परिषद में सभासद यानी सदस्य के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं तो 200 रुपये का नामांकन पत्र मिलेगा। सामान्य श्रेणी के लोगों को और 2 हजार की जमानत धनराशि देनी होगी। इसके साथ ही अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो 100 का नामांकन फार्म खरीदना और 1 हजार रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी।

नगर पंचायत अध्यक्ष: नगर पंचायत अध्यक्ष पद के दावेदारों को भी 200 रुपये में नामांकन फॉर्म खरीदना होगा और 5 हजार रुपये जमानत धनराशि के तौर पर देना होगा। यह प्रत्याशी ढाई लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। अगर आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो 100 रुपये का नामांकन फॉर्म मिलेगा और 2 हजार की जमानत धनराशि होगी।

पढ़ें :- लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में बढ़ी सियासी हलचल, JMM विधायक और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने दिया इस्तीफा

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...