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नोएडा में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू, नियम का ​उल्लघंन करने पर होगी कार्रवाई

कोरोना महामारी की रफ्तार कम होते ही लोगों ने लापरवाही शुरू कर दी है। कोविड नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके कारण कोरोना संक्रमण के बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर जिले में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू की गई है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नोएडा। कोरोना महामारी की रफ्तार कम होते ही लोगों ने लापरवाही शुरू कर दी है। कोविड नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके कारण कोरोना संक्रमण के बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर जिले में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू की गई है।

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इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) श्रद्धा पांडे ने बताया कि जुलाई और अगस्त में सावन, शिवरात्रि, बकरीद, स्वतंत्रता दिवस, मोहर्रम, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए संक्रमण के प्रसार को रोकने और असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका के चलते गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 144 लागू की गई है।

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ऑटो में चालक के साथ दो लोग,बैटरी वाले ई-रिक्शे में चालक सहित तीन लोग और चार पहिया वाहन में चार व्यक्ति से ज्यादा नहीं बैठ सकते।

 

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