1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. धारा 144 लागू : 17 दिसंबर तक मुंबई में लागू हुई धारा 144, जानें क्या-क्या रहेगा बंद

धारा 144 लागू : 17 दिसंबर तक मुंबई में लागू हुई धारा 144, जानें क्या-क्या रहेगा बंद

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 17 दिसंबर तक धारा 144 लागू (Section 144 in force till December 17) कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्यों? तो हम आपको बता दें, मुंबई में शांति सुनिश्चित (ensure peace in mumbai) करने और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए ये फैसला लिया गया है। मुंबई पुलिस ने घोषणा के साथ-साथ गाइडलाइंस भी जारी किए हैं.

By आराधना शर्मा 
Updated Date

Mumbai Section 144 imposed: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 17 दिसंबर तक धारा 144 लागू (Section 144 in force till December 17) कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्यों? तो हम आपको बता दें, मुंबई में शांति सुनिश्चित (ensure peace in mumbai) करने और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए ये फैसला लिया गया है। मुंबई पुलिस ने घोषणा के साथ-साथ गाइडलाइंस भी जारी किए हैं.

पढ़ें :- UP Board Result 2024 : हाईस्कूल में प्राची निगम और इंटर में शुभम वर्मा ने किया टॉप, यहां देखे टॉपर लिस्ट

आपको बता दें, मुंबई पुलिस के मुताबिक 17 दिसंबर (17 December) तक एक जगह पर पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस ने कहा है कि 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ देखने पर कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने बताया मुंबई में धारा 144 (section 144 in mumbai) के दौरान के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर खास निगरानी की जाएगी। ये आदेश 3 दिसंबर से प्रभावी होंगे. वहीं 3 दिसंबर से 17 दिसंबर तक हथियारों पर भी बैन (weapons banned) लगाया गया है. इसके अलावा किसी भी तरह के प्रदर्शन, नारेबाजी और मीटिंगों पर रोक है. मुंबई पुलिस के मिशन विभाग के उपायुक्त विशाल ठाकुर ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ये आदेश जारी किए हैं.

धारा 144 के दौरान रहींगी ये चीज़ें प्रतिबंधित

  • मुंबई में इस दौरान लाउडस्पीकर, यंत्र, बैंड और पटाखे फोड़ना और बजाना मना है।
  • मुंबई में इस दौरान सभी प्रकार के विवाह समारोहों, अंत्येष्टि सभाओं, कब्रिस्तानों के रास्ते पर जुलूस, कंपनियों में बड़े पैमाने पर बैठक, क्लबों, सहकारी समितियों और अन्य संघों की कानूनी बैठकों पर भी रोक रहेगी।
  • धारा 144 के दौरान सामाजिक मेलजोल, सामूहिक स्तर पर, क्लबों, थिएटरों या सार्वजनिक मनोरंजन फिल्म के स्थानों के आसपास या किसी भी स्थान पर, नाटकों या कार्यक्रमों, कृत्यों को देखने के उद्देश्य से इकट्ठा होना प्रतिबंधित है।
  • अदालतों और सरकारी कार्यालयों के आसपास लोगों का जमावड़ा और सरकारी या अर्ध-सरकारी कार्य करने वाले स्थानीय निकायों के आसपास, शैक्षिक गतिविधियों, कारखानों, सामान्य व्यवसाय के लिए स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए बैठकें भी नहीं की जा सकती हैं।
  • दुकानों और प्रतिष्ठानों में व्यवसाय एवं आग्रह के लिए बैठकें, अन्य जनसभाओं, जुलूसों के प्रदर्शन की अनुमति भी नहीं है।

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...