बॉलीवुड की पंगा गर्ल कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की एक याचिका पर मुंबई की दिंडोशी सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल, कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने अदालत में उनके खिलाफ दायर मुकदमे को ट्रांसफर कराने के लिए याचिका दाखिल (petition filed) की है।
नई दिल्ली: बॉलीवुड की पंगा गर्ल कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की एक याचिका पर मुंबई की दिंडोशी सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल, कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने अदालत में उनके खिलाफ दायर मुकदमे को ट्रांसफर कराने के लिए याचिका दाखिल (Petition Filed) की है।
ये मुकदमा गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने उनके खिलाफ कराया है। अब इस मामले में कोर्ट 9 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी।
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शुक्रवार को एडिशनल सेशन जज श्रीधर भोसले ने कंगना (Kangana Ranaut) की याचिका पर व्यापक सुनवाई की और तय किया कि 9 मार्च को कंगना (Kangana Ranaut) की याचिका पर फैसला सुनाया जाएगा।
आपको बता दें कि कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने IPC की धारा 408 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाया था जो मामलों को ट्रांसफर करने के लिए सेशन कोर्ट के जजों की शक्तियों से संबंधित है।