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सोशल मीडिया और OTT को लेकर बने सख्त कानून, केंद्रीय मंत्री ने जारी की नई गाइडलाइंस

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। सोशल मीडिया और OTT के लिए गाइडलाइंस जारी की गयी है। नई गाइडलाइंस के दायरे में फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और नेटफ्लिकस, ऐमजॉन प्राइम, हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म आएंगे। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉफ्रेंस करके इसकी जानकारी दी।

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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोर्ट या सरकार अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शरारती संदेश को लेकर जानकारी मांगती है वह देना होगा। इसमें सबसे पहले पोस्ट करने वाले यूजर की जानकारी भी मांगने पर देनी होगी। साथ ही केंद्रीय कानून मंत्री और यदि आप किसी भी सोशल मीडिया यूजर के कंटेंट को निष्क्रिय करना चाहते हैं, तो आपको उसे कारण बताने होंगे और उसे सुनना भी होगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया का स्वागत है लेकिन दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं होंगे। नई गाइडलाइंस के मुताबिक, सोशल मीडिया कंपनियों को यूजर्स की शिकायतों के लिए एक अधिकारी रखना होगा और इसका नाम भी बताना होगा। किसी भी यूजर की शिकायत पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करना होगा।

15 दिन के भीतर उसकी शिकायत को सुलझाना होगा। न्यूडिटी के मामलों में अगर शिकायत होती है, 24 घंटे के भीतर उस कंटेंट को हटाना होगा। कंपनियों को हर महीने सरकार को एक रिपोर्ट देनी होगी कि कितनी शिकायतें आईं और उन पर कार्रवाई की गई है।

किसी भी अफवाह या गलत कंटेंट को पहली बार किसने डाला, इसकी जानकारी सरकार को देनी होगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को लेकर बनाए गए कानूनों को 3 महीने के भीतर लागू किया जाएगा, ताकि वे अपने तंत्र में सुधार कर सकें। बाकी नियमों को अधिसूचित किए जाने के दिन से लागू होगा।

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