नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामले की जांच के दौरान पुलिस किसी अचल संपत्ति को जब्त नहीं कर सकती। जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि आपराधिक मामलों में जांच के दौरान पुलिस (Police) किसी भी आरोपी की अचल सम्पत्तियों को कुर्क नहीं कर सकती। हालांकि चल संपत्ति को जब्त करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है।
हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था॰ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तापस नियोगी फैसले का हवाला देते हुए कहा था कि इस फैसले के तहत पुलिस बैंक अकाउंट और उससे जुड़ी संपत्तियों को जब्त कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि CrPC की धारा 102 इस पर लागू नहीं होती और यह धारा पुलिस को चोरी के शक वाला समान ज़ब्त करने का अधिकार देती है। कोर्ट ने माना है कि पुलिस को अचल संपत्ति जब्त करने का भी अधिकार दिए जाने का दुरुपयोग हो सकता है।