नई दिल्ली। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किए जाने को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका ‘इलाहाबाद हेरिटेज सोसायटी’ की ओर से जारी की गई है। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे और न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की एक पीठ ने राज्य को नोटिस जारी किया है।
बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल जनवरी में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखने को मंजूरी दी थी। इसे कैबिनेट में पास भी किया गया था। वहीं, इसको लेकर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए, जिसके बाद सीएम योगी ने विरोध करने वालों पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें अपने इतिहास और परंपरा के बारे में जानकारी नहीं उनसे बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती है।
सीएम ने कहा था कि हिमालय से निकलने वाली पवित्र नदियों के किनारे कई प्रयाग हैं लेकिन यह प्रयागों का राज है। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार ने जनभावना को देखते हुए इसका नाम प्रयाग रखा है।