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Patanjali Misleading Advertisement Case : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम अंधे नहीं हैं, तीन आदेशों की अवहेलना का नतीजा भुगतना होगा

Patanjali Misleading Advertisement Case : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम अंधे नहीं हैं, तीन आदेशों की अवहेलना का नतीजा भुगतना होगा

नई दिल्ली। योग गुरु रामदेव (Yog Guru Ramdev) और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड (Patanjali Ayurveda Limited) के एमडी आचार्य बालकृष्ण (MD Acharya Balkrishna) की कंपनी द्वारा जारी विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से माफी मांगी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने जमकर फटकार लगाई है। अदालत ने कहा