प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि देश में कोई भी व्यक्ति धर्म बदलने (Conversion to Religion) के लिए स्वतंत्र है। बशर्ते कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया हो। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए शपथ पत्र और समाचार पत्र में विज्ञापन दिया जाना जरूरी है, ताकि