रांची। चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार गबन मामले में राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। वहीं, इस संबंध में सीबीआई ने अपना जवाब कोर्ट में दायर कर जमानत का विरोध किया है। सीबीआई ने लालू प्रसाद की जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि इस मामले में लालू ने मात्र 22 माह ही जेल में गुजारे हैं।
ऐसे में सजा की अवधि भी पूरी नहीं हुई है। जबकि उच्चतम न्यायालय भी इस मामले में उनकी याचिका खारिज कर चुका है। एजेंसी का कहना है कि, जहां तक उनके स्वास्थ्य की बात है, रिम्स के चिकित्सक लगातार उस पर नजर रख रहे हैं। बीमारी होने के बावजूद भी उनकी जान को कोई खतर नहीं है।
इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जाए। लालू की तरफ से बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई गई है। आठ नवंबर को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए सीबीआई द्वारा समय मांगे जाने पर मामले की सुनवाई 22 नवंबर के लिए स्थगित कर दी गई थी।