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थाली में दाल सजाने के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला, कीमतों पर लगाम लगाने के लिए स्टॉक लिमिट तय

महंगाई के कारण आम आदमी की थाली से गायब होती दाल को एक बार फिर थाली में सजाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आसमान छूती दाल की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने दालों पर स्टॉक लिमिट तय कर दी है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

नई दिल्ली: महंगाई के कारण आम आदमी की थाली से गायब होती दाल को एक बार फिर थाली में सजाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आसमान छूती दाल की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने दालों पर स्टॉक लिमिट तय कर दी है। सरकार ने मूंग को छोड़कर अन्य सभी दालों पर स्टॉक लिमिट लगा दी है। सरकार का यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

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केंद्र सरकार की तरफ से जारी निर्देश में राज्यों को स्टॉक लिमिट तय करने को कहा गया है। सरकार का यह आदेश 2 जुलाई से लागू हो गया है और 31 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। थोक विक्रेताओं, रिटेलर्स, मिल मालिकों और इम्पोर्टर्स पर यह आदेश लागू होगा। अब सिर्फ मूंग दाल को छोड़कर 31 अक्टूबर तक तय लिमिट से अधिक दाल का स्टॉक रखने पर कार्रवाई की जाएगी।

कोरोना महामारी का मार सह रहे आम लोगों का बजट बिगड़ गया है। आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। बीते कुछ महीनों से दाल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और कई कदम भी उठाए गए हैं। इसी के तहत जून के आखिर में सरकार ने 50 हजार टन तूर दाल के आयात को मंजूरी दी थी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक,थोक विक्रेताओं के लिए ये स्टॉक सीमा 200 मीट्रिक टन (बशर्ते एक किस्म की दाल 100 मीट्रिक टन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए), खुदरा विक्रेताओं के लिए 5 मीट्रिक टन और मिल मालिकों के लिए ये सीमा उत्पादन के अंतिम 3 महीनों या वार्षिक स्थापित क्षमता का 25 प्रतिशत, जो भी ज्यादा हो, वो होगी। आयातकों के लिए ये स्टॉक सीमा 15 मई 2021 से पहले रखे गए/आयात किए गए स्टॉक के लिए किसी थोक व्यापारी के समान ही होगी और 15 मई 2021 के बाद आयात किए गए स्टॉक के लिए थोक विक्रेताओं पर लागू स्टॉक सीमा, सीमा शुल्क निकासी की तारीख से 45 दिनों के बाद लागू होगी।

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