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Supreme Court ने केंद्र को लगाई फटकार, पूछा क्या सेंट्रल विस्टा का काम चलने से नहीं बढ़ रहा है प्रदूषण

दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण (Delhi-NCR Pollution) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कहा कि आदेश के तहत दिल्ली में निर्माण कार्य बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद सेंट्रल विस्टा का काम जारी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने केंद्र को फटकार लगाई है। कहा कि वह केंद्र से पूछेगा कि क्या सेंट्रल विस्टा (Central Vista) का काम जारी रखने से दिल्ली में वायु प्रदूषण (Air Pollution in Delhi) नहीं बढ़ रहा है? उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) से सवाल किया कि प्रदूषण रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण (Delhi-NCR Pollution) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कहा कि आदेश के तहत दिल्ली में निर्माण कार्य बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद सेंट्रल विस्टा का काम जारी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने केंद्र को फटकार लगाई है। कहा कि वह केंद्र से पूछेगा कि क्या सेंट्रल विस्टा (Central Vista) का काम जारी रखने से दिल्ली में वायु प्रदूषण (Air Pollution in Delhi) नहीं बढ़ रहा है? उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) से सवाल किया कि प्रदूषण रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

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कोर्ट ने कहा कि हम दिल्ली में वायु प्रदूषण (Air Pollution in Delhi) को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चाहे वह सेंट्रल विस्टा हो या कुछ और यह मत सोचो हम कुछ नहीं जानते। ध्यान भटकाने के लिए दूसरे मुद्दे मत उठाओ और आपको जवाब देना ही होगा।

कोर्ट ने इस दौरान पंजाब सरकार (Punjab Government) को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पंजाब सरकार (Punjab Government)  से कहा कि वह सीधा-सीधा जवाब दें, हमें पोस्टऑफिस न समझें और न ही उस तरह व्यवहार करें। बता दें कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र के हलफनामे के जवाब में पंजाब सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पराली जलाने के अलावा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। धान परिवहन के मुद्दे पर बैठक हुई है। कई राज्य इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आगे कहा कि हमें केंद्र के साथ हाथ मिलाकर काम करने की जरूरत है। आप केंद्र को निर्देश दें कि हमारा सहयोग करें। इस पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने कहा कि हमें पोस्टऑफिस न समझो, सीधे-सीधे केंद्र के हलफनामे का जवाब दें।

दिल्ली में पौधे लगाने की व्यापक योजना बनाए सरकार

कोर्ट ने दिल्ली सरकार (Delhi Government) को भी निर्देश जारी करते हुए कहा कि दिल्ली में पौधारोपण के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाने की जरूरत है। दिल्ली सरकार एक कार्ययोजना तैयार कर हमें उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके लिए कोर्ट ने सरकार को 12 सप्ताह का समय दिया है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना (Delhi Metro Rail Project) के चौथे चरण के लिए पेड़ों को काटने के लिए मुख्य वन संरक्षक से अनुमित लेने के निर्देश भी दिए हैं।

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अब दो दिसंबर को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकार से प्रदूषण की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों और उनके अनुपालन की रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा कि आयोग द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं। उनका पालन हुआ है कि नहीं इस पर विस्तृत रिपोर्ट वह पेश करें। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र से भी पूछा है कि कौन सा राज्य निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है? उसका नाम बताएं। कोर्ट अब इस मामले में दो दिसंबर को सुनवाई करेगा।

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