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उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद समेत तीन दोषी करार, कोर्ट ने सुनाया उम्रकैद की सजा

उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद, दिनेश पासी और सौलत हनीफ को दोषी पाया है, जिन्हें कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं, इस मामले में एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

प्रयागराज। उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद, दिनेश पासी और सौलत हनीफ को दोषी पाया है, जिन्हें कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं, इस मामले में एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही अतीक के भाई अशरफ समेत सात आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया है। बता दें कि, ये मामला 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे। इनमें से 1 की मौत हो गई है।

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कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में जुटे लोग
वहीं, इसको लेकर कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी कोर्ट के बाहर तैनात है। गौरतलब है कि, एक दिन पहले ही यूपी पुलिस माफिया अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज पहुंची थी, जहां उसे नैनी जेल में रखा गया था।

क्या है पूरा मामला?
बता दें कि, बसपा विधायक राजू पाल मर्डर केस में मुख्य गवाह उमेश पाल से जुड़े हुए मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस केस में आरोप था कि 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद और अशरफ ने उमेश पाल का अपहरण कराया था। उमेश पाल को मारपीट करने के बाद परिवार समेत जान से मारने की धमकी देते हुए कोर्ट में जबरन हलफनामा दाखिल कराया गया। इस केस के 11 आरोपियों में से अंसार बाबा नाम के आरोपी की मौत हो चुकी है। अतीक और अशरफ समेत कुल 10 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया है।

 

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