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यूपी में बुलडोजर ऐक्शन की रोक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई, जमीयत उलेमा-ए-हिन्द ने दी थी अर्जी

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Sarkar) अपराधियों और दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर चल रही है। उनके घरों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया जा रहा है। प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद पंप के घर पर भी बुलडोजर चला। वहीं, इस कार्रवाई के बाद सियासत भी शुरू हो गयी। विपक्षी दल योगी सरकार को इसको लेकर निशाना भी साध रहे हैं।

By शिव मौर्या 
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नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Sarkar) अपराधियों और दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर चल रही है। उनके घरों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया जा रहा है। प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद पंप के घर पर भी बुलडोजर चला। वहीं, इस कार्रवाई के बाद सियासत भी शुरू हो गयी। विपक्षी दल योगी सरकार को इसको लेकर निशाना भी साध रहे हैं।

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वहीं, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गया है। बुलडोजर ऐक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। दरअसल, यूपी में हुई हिंसा के प्रदर्शनकारियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। इसको लेकर जमीयत उलेमा ए हिन्द ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका डाली थी। जिसका सुप्रीम अदालत ने संज्ञान लिया है।

16 जून को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में मामले की सुनवाई होनी है। जमीयत उलेमा ए हिंद की सचिव गुलजार अहमद आजमी ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दायर याचिका में कहा कि पैगम्बर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया।

इस दौरान सांप्रदायिक तनाव भी देखने को मिला और दोनों समुदाय के लोगों ने एक-दूसरे पर पथराव किया। लेकिन प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए सिर्फ एक वर्ग से जुड़े लोगों के मकानों पर बुलडोजर चलाए।

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