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Uddhav government crisis: बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अयोग्य ठहराने पर लगी 11 जुलाई तक रोक

महाराष्ट्र में ​चल रही सियासी संकट के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत में सुनवाई के दौरान एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट को बड़ी राहत देते हुए अयोग्य ठहराए जाने वाले नोटिस पर जवाब देने के लिए 12 जुलाई शाम 5.30 बजे तक का समय दिया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Uddhav government crisis: महाराष्ट्र में ​चल रही सियासी संकट के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत में सुनवाई के दौरान एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट को बड़ी राहत देते हुए अयोग्य ठहराए जाने वाले नोटिस पर जवाब देने के लिए 11 जुलाई शाम 5.30 बजे तक का समय दिया है। वहीं डिप्टी स्पीकर ने विधायकों को आज तक का ही समय दिया था। इस तरह शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने पर फिलहाल रोक लग गई है।

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इसके साथ ही कोर्ट ने सभी 39 बागी विधायकों और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश भी राज्य सरकार को दिया है। महाराष्ट्र राज्य के वकील ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी 39 विधायकों और उनके परिवार के सदस्यों के जीवन और संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे।

बता दें कि, इससे पहले अदालत ने शिंदे गुट के वकील से पूछा कि इस मामले में पहले हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं किया? इस पर शिंदे के वकील की तरफ से मामले को गंभीर बताया गया। कहा गया कि, विधायकों को मारने तक की धमकियां दी जा रहीं हैं। इसके कारण हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

वकील ने कहा कि अदालत चाहे तो फ्लोर टेस्ट का आदेश दे सकती है। उन्होंने कहा कि 2019 में सर्वसम्मति से एकनाथ शिंदे को शिवसेना के विधायक दल का नेता चुना गया था, लेकिन बिना प्रक्रिया का पालन किए उन्हें हटा दिया गया।

मीडिया रिपोर्ट की माने तो शिंदे के वकील की तरफ से संजय राउत की ओर से धमकी दिए जाने का भी मुद्द उठाया। उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने 15 विधायकों को नोटिस भेजकर 1 दिन में जवाब मांगा है, जबकि कम से कम 14 दिनों का वक्त मिलना चाहिए।

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