नई दिल्ली। उन्नाव रेप पीड़िता के सड़क हादसे के मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 15 दिन की और मोहलत दी है। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने कहा कि इस सड़क दुर्घटना में घायल हुए वकील का बयान दर्ज नहीं हो सका है, लिहाजा मामले की जांच के लिए और वक्त दिया जाए, जिस पर कोर्ट ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए पंद्रह दिनों की मोहलत दे दी।
बता दें कि तुषार मेहता ने कहा कि घायल वकील महेन्द्र सिंह अचेतावस्था में हैं, इसलिए उनका बयान दर्ज नहीं किया जा सका है। फिलहाल मामले की सुनवाई अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता 28 जुलाई को रायबरेली जाते वक्त सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। दुर्घटना के समय गाड़ी में पीड़िता के साथ उनका वकील और परिवार के दो सदस्य भी मौजूद थे।
इस सड़क हादसे में पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई थी, जबकि वो और उसका वकील गंभीर रूप से घायल हो गया था। दोनों का कुछ समय तक लखनऊ के केजीएमसी में इलाज चला था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती करा दिया गया।