लखनऊ। उन्नाव रेप केस के मामले में आरोपित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया गया है। आज दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 2017 में पीड़िता के साथ हुए रेप के मामले में उन्हे दोषी माना है। आपको बता दें कि पीड़िता की तरफ से 4 अन्य मुकदमे भी दर्ज करवाये गये हैं लेकिन अभी सिर्फ रेप वाले मामले को लेकर ही फैसला आया है। वहीं चार्जशीट में देरी को लेकर कोर्ट ने सीबीआई को भी फटकार लगाई है।
2017 में उन्नाव की पीड़िता ने कुलदीप सिंह सेंगर और उनकी सहयोगी शशि सिंह पर रेप का आरोप लगाया था। आरोप के बाद मामले ने तूल पकड़ा तो कुलदीप सिंह सेंगर को जेल भेज दिया गया था और सुरक्षा के मददेनजर इस केस को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था साथ ही कुलदीप सिंह सेंगर को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। बीते 10 दिसम्बर को ही कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था और आज दोपहर तीन बजे कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपित विधायक को दोषी करार दिया। हालांकि इस मामले में आरोपित कुलदीप की सहयोगी शशि सिंह को बरी कर दिया गया है।
आपको बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव से 4 बार विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में उनकी पत्नी संगीता सिह उन्नाव की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। कुलदीप सिंह सेंगर पर पीड़िता को अगवा कर रेप करने का यह मामला साल 2017 का है। पीड़िता उस समय नाबालिग थी। उस वक्त विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उनकी सहयोगी शशि सिंह पर आरोप लगा था कि शशि पीड़िता को बहला फुसलाकर सेंगर के पास लेकर गई थीं और सेंगर ने उसके साथ जबरन रेप किया था।
सेंगर 2017 में भाजपा के टिकट पर बांगरमऊ से विधायक चुने गये थे। मामले ने तूल पकड़ा तो विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। इसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ दिनो बाद भाजपा से निष्कासित भी कर दिया गया। रेप केस के साथ साथ कुलदीप सिंह सेगर पर पीड़िता के पिता की हत्या का, पीड़िता के अपहरण का भी मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं आपको बता दें कि बीते 28 जुलाई को रायबरेली के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र में कार व ट्रक की टक्कर में पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई थी। पीड़िता और कार चला रहे उनके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले में भी पीड़ित परिवार ने कुलदीप सेंगर पर एक्सीडेंट करवाने का आरोप लगाया था।