बहुजन समाज पार्टी (Bahujan samaj party) के घोसी से सासंद अतुल राय (MP Atul Rai) को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अतुल राय को रेप के मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए सियासराम चौरसिया की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।
UP News: बहुजन समाज पार्टी (Bahujan samaj party) के घोसी से सासंद अतुल राय (MP Atul Rai) को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अतुल राय को रेप के मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए सियासराम चौरसिया की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।
ये मामला काफी चर्चाओं रहा था। बीते साल 16 अगस्त को अतुल राय (MP Atul Rai) पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती ने अपने मित्र के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह कर लिया था। इस मामले में दोनों बुरी तरह से झुलस गए थे, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक की 21 और युवती की 24 अगस्त को मौत हो गयी थी।
बता दें कि, फेसबुक लाइव आकर पीड़िता और उसके साथी ने वाराणसी पुलिस समेत अन्य लोगों पर आरोप लगाते हुए आत्मदाह किया था। गौरतलब है कि, वाराणसी के एक कॉलेज की पूर्व छात्रा ने बसपा सांसद अतुल राय (MP Atul Rai) पर रेप का आरोप लगाते हुए लंका थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। युवती मूल रूप से बलिया की रहने वाली थी। इसमें गवाह के तौर पर गाजीपुर के भंवरकोल निवासी एक युवक था।