इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में बुधवार को नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कल की तारीख दी है। ऐसे में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर लगी रोक जारी रहेगी।
UP Nikay Chunav: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में बुधवार को नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कल की तारीख दी है। ऐसे में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर लगी रोक जारी रहेगी।
मंगलवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में अभी तक मांग गए सारे जवाब दाखिल कर दिए गए हैं। इस पर याचियों के वकीलों ने आपत्ति करते हुए सरकार से विस्तृत जवाब मांगे जाने की गुजारिश की, जिसे कोर्ट ने नहीं माना। जिसके बाद बुधवार को भी सुनवाई हुई।