उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर निर्णय दे दिया है। फैसले के अनुसार, निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे। इससे चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है।
UP Nikay Chunav: उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर निर्णय दे दिया है। फैसले के अनुसार, निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे। इससे चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है।
कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि राज्य में इस बार निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होगा। कोर्ट ने राज्य सराकर को झटका देते हुए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस चुनाव में ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट के आधार पर दिया जाएगा।
ट्रिपल टेस्ट के बिना कोई ओबीसी आरक्षण नहीं हो सकता है। यह निर्णय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल 93 याचिकाओं पर एक साथ पारित करते हुए दिया है।