लखनऊ। यूपी में शिक्षामित्रों की भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 69 हजार शिक्षामित्रों की भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की योगी सरकार से कहा है कि छह हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाये। जस्टिस उदय उमेश ललित की अगुवाई वाली तीन न्यायमूर्तियों की खंडपीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि भर्ती प्रक्रिया को छह महीने में पूरा किया जाए। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल अनुभव वाले शिक्षामित्रों को एक फीसदी वेटेज देने का भी निर्देश दिया है।