नई दिल्ली। जनता की समस्याओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार अब मोटर व्हीकल एक्ट—2019 में कुछ रियायत देने जा रही है। इससे पहले नई दिल्ली और गुजरात में ऐसा फैसला लिया जा चुका है। सरकार परिवहन विभाग के अधिकारियों को शमन शुल्क वसूलने का अधिकार देते समय कैबिनेट के जरिये आम लोगों को राहत देने के बारे सोच रही है।
हालाकि रियायत देने से पहले परिवहन विभाग के अधिकारियों ने ये साफ कर दिया कि जनता को सीट बेल्ट, हेल्मेट न पहनने, नाबालिग के वाहन चलाने सरीखे मानवीय जीवन को खतरे से जुड़े जुर्माने में नहीं राहत नहीं दी जाएगी। फिलहाल ओवरलोडिंग, मौके पर ड्राइविंग लाइसेंस न होने व भूलवश यातायात नियमों के उल्लंघन के मामला में कड़े जुर्मानों में कुछ कमी की जा सकती है। इसके लिए जल्द ही प्रदेश सरकार मोटर वाहन एक्ट से जुड़ी नियमावली को कैबिनेट में रखेगी।
प्रशमन शुल्क के लगभग दो दर्जन प्रकरणों को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है। इन पर गृह व न्याय विभाग की राय लेने के बाद इन्हें कैबिनेट में मंजूरी देगी। कैबिनेट में मंजूर किए गए परिवहन विभाग के प्रस्तावों पर सरकार अलग से अधिसूचना जारी करेगी।