1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Wasim Rizvi ने किताब में लिखी पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक बातें, हैदराबाद में FIR दर्ज

Wasim Rizvi ने किताब में लिखी पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक बातें, हैदराबाद में FIR दर्ज

उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी (Wasim Rizvi) के खिलाफ हैदराबाद (Hyderabad) में एफआईआर (FIR) दर्ज कराई गई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने बुधवार को रिजवी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस दौरान वह यहां के पुलिस कमीश्नर से मिले और वसीम रिजवी (Wasim Rizvi) के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी (Wasim Rizvi) के खिलाफ हैदराबाद (Hyderabad) में एफआईआर (FIR) दर्ज कराई गई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने बुधवार को रिजवी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस दौरान वह यहां के पुलिस कमीश्नर से मिले और वसीम रिजवी (Wasim Rizvi) के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की।

पढ़ें :- हम लोगों को गठबंधन मजबूत है, बिहार में चौंकाने वाले परिणाम आएंगे: तेजस्वी यादव

ओवैसी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि उन्हें (रिजवी) जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। बता दें कि रिजवी पर आरोप है कि उन्होंने अपनी किताब ‘मोहम्मद’ में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखी हैं।

जानें क्या है किताब पर विवाद?

वसीम रिजवी ने गाजियाबाद के डासना के महाकाली मंदिर (Mahakali Temple) में दर्शन करने के बाद महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती (Narasimhananda Saraswati) से अपनी विवादित किताब ‘मोहम्मद’ का विमोचन कराया था। उनका दावा है कि इस्लाम दुनिया में क्यों आया और इतना आतंकवादी विचार क्यों रखता है? इसी बात को यह किताब उजागर करती है। इसके अलावा उनका दावा है कि ये किताब पैगंबर मोहम्मद साहब (Prophet Muhammad) के चरित्र को भी उजागर करती है।

पहले भी विवादों में रहे हैं रिजवी

पढ़ें :- जेल में बंद पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन के खिलाफ गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच को दी मंजूरी

वसीम रिजवी (Wasim Rizvi)  पहले भी विवादों में रहे थे। उन्होंने कुरान की 26 आयतें हटाने की वकालत की थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में याचिका दायर की थी। उनका तर्क था कि कुरान की 26 आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट (Supreme court)  ने इस मामले को खारिज कर दिया था। शीर्ष कोर्ट ने रिजवी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था।

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...