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योगी सरकार का बड़ा आदेश, कोरोना पीड़ित कर्मचारियों को 28 दिन की देनी होगी पेड लीव

यूपी में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है। इसके चलते सबसे ज्यादा मार कामगार वर्ग पर पड़ी है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है। इसके चलते सबसे ज्यादा मार कामगार वर्ग पर पड़ी है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोरोना से बीमार हुए सभी लोगों को 28 दिन की पेड लीव देनी होगी, जो भी दुकान या फैक्ट्री सरकारी आदेश से बंद हुई है। उनके कर्मचारियों को छुट्टी के साथ वेतन-भत्ते भी देने होंगे।

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इस बावत योगी आदित्यनाथ सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिससे निजी क्षेत्र में जॉब करने वालों को भारी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, किसी दुकान या कंपनी में 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उन्हें कोविड के बचाव के तरीके मेन गेट पर डिसप्ले करने होंगे। वहीं कोरोना से बीमार सभी लोगों को 28 दिन की पेड लीव देनी होगी।

18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी लोगों का फ्री में वैक्सीनेशन

गौर हो कि यूपी में कोरोना की वजह से बिगड़ती स्थिति पर प्रदेश के मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद सीएम योगी ने कई बड़े फैसले लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि यूपी में 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी लोगों का सरकार फ्री में टीकाकरण कराएगी। जो लोग सक्षम हैं और टीके की कीमत चुका सकते हैं, उनसे सरकार ने अपील की है कि वह निजी अस्पतालों में जाकर टीका लगवा लें।

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