नई दिल्ली: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि क्या सेंसर बोर्ड ने फिल्म ‘पृथ्वीराज’ (Prithviraj) की रिलीज के लिए सर्टिफिकेट दिया है। वहीं अदालत का यह आदेश गुरुवार को एक जनहित याचिका (PIL) पर आया, जिसमें फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
पढ़ें :- AR Rahman के बाद इस फेमस गिटारवादक ने लिया तलाक, पोस्ट हुआ वायरल
आपको बता दें, अदालत ने मामले की सुनवाई 21 फरवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में तय की है। न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी और न्यायमूर्ति एन. के. जौहरी ने यह आदेश करणी सेना (Karni Sena) की उपाध्यक्ष संगीता सिंह (Vice President Sangeeta Singh) की जनहित याचिका पर पारित किया।
याचिका में फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि यह एक हिंदू सम्राट पृथ्वीराज की ‘गलत और अश्लील’ (wrong and obscene) तस्वीर पेश कर रही है और इसलिए इससे भावनाओं को ठेस पहुंची है। याचिकाकर्ता ने कहा कि फिल्म के प्रीव्यू से ही पता चलता है कि यह विवादास्पद है। ‘