नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना (LG Vinay Kumar Saxena) के खिलाफ आपत्तिजनक बयानों और अमर्यादित पोस्ट (Indecent Posts) को हटाने के लिए कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने एलजी के पक्ष में अंतरिम आदेश (Interim Order) जारी किया है।
पढ़ें :- यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बदले अपने सुर, कहा-भाजपा में न मतभेद था, न है, न होगा
एलजी विनय कुमार सक्सेना (LG Vinay Kumar Saxena) ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से अपील की थी कि वह AAP नेताओं को भविष्य में उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मानहानिकारक बयानबाजी से रोकने के लिए निर्देश पारित करे। दिल्ली एलजी (Delhi LG) की इस अपील पर मानहानि से जुड़े मामले में कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने आप नेताओं को एलजी विनय कुमार सक्सेना (LG Vinay Kumar Saxena) के खिलाफ सोशल मीडिया पर अमर्यादित पोस्ट (Indecent Posts) हटाने का आदेश दिया है।