नई दिल्ली। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा शनिवार और रविवार को आयोजित होने वाली सीईटी की परीक्षा (CET Exam) पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि आयोग ने मेरिट लिस्ट तय करते समय न तो तथ्यों की जांच की है और न ही पोस्ट वाइज मेरिट लिस्ट तैयार की है। इससे उम्मीदवार को यह नहीं पता लग पा रहा कि वह किस पद के योग्य हैं। हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग को दोबारा मेरिट लिस्ट बनाकर परीक्षा आयोजित करने को कहा है।
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Big News : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने CET परीक्षा पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला?
By संतोष सिंह
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