Arvind Kejriwal Got Interim Bail: दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को बड़ी राहत मिली है, इस मामले में कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन ईडी की गिरफ्तारी के मामले को कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है। अब तीन जजों की बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। इस मामले में चीफ जस्टिस तीन जज नियुक्त करेंगे।
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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना (Justice Sanjeev Khanna) की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपने फैसले मे तीन सवाल तय करते हुए मामले को बड़ी बेंच के समक्ष भेजा है। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट में ट्रायल कोर्ट की ओर से घोटाले मामले मे केजरीवाल को दिए गए समन को सही माना था। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को उनकी गिरफ्तारी की वजह से पद छोड़ने का निर्देश नहीं दे सकती हैं, यह उनका खुद का फैसला होगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारी की अनुमति नहीं दी जा सकती।
केजरीवाल को तब तक अंतरिम जमानत (Interim bail) दी गई है, जब तक मामला बड़ी बेंच के समक्ष लंबित रहेगा। अब सीएम केजरीवाल को लेकर तीन सदस्यों की बेंच सुनवाई करेगी। हालांकि, केजरीवाल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। वह फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में हैं लेकिन उन्हें जमानत ईडी केस में मिली है। ऐसे में अभी वह जेल में ही रहेंगे।