नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट और दाढ़ी काटने का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले को लेकर कानूनी पचड़े में फंसे ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत दे दी है। यूपी पुलिस के नोटिस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट गाजियाबाद पुलिस को उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है।
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कर्नाटक हाईकोर्ट का कहना है कि अगर गाजियाबाद पुलिस ट्विटर के एमडी माहेश्वरी से पूछताछ करना चाहती है तो वह वर्चुअल मोड के जरिए ऐसा कर सकती है। बता दें कि गाजियाबाद पुलिस के नोटिस के खिलाफ मनीष माहेश्वरी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके खिलाफ रिट याचिका दायर की थी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट और दाढ़ी काटने के वायरल वीडियो मामले में मनीष माहेश्वरी को आज लोनी बॉर्डर कोतवाली में अपने वकील के साथ हाजिर होना था, मगर उससे पहले ही मनीष माहेश्वरी ने कर्नाटक हाईकोर्ट में रिट याचिका फाइल कर दी।
बता दें कि पुलिस की ओर से सीआरपीसी की धारा- 91 के तहत जारी नोटिस के बाद ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी ने पहले जांच में सहयोग का भरोसा देते हुए खुद वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हाजिर होने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन पुलिस ने उन्हें 24 जून की सुबह 10:30 बजे व्यक्तिगत रूप से विवेचनाधिकारी के सामने हाजिर होने को कहा था।
पुलिस ने ट्विटर इंडिया के रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर धर्मेंद्र चतुर को भी आज पूछताछ के लिए तलब किया है। ट्विटर इंडिया के खिलाफ बीते हफ्ते यूपी पुलिस ने एक वायरल वीडियो के मामले में केस दर्ज किया था। वीडियो में अब्दुल समद नामके एक वृद्ध के साथ जोर-जबरदस्ती दिखाई गई। हालांकि, वीडियो को बहुत से पत्रकार और नेताओं ने सांप्रदायिक एंगल से साझा किया, जबकि पुलिस ने अपनी जांच में पाया था कि बुजुर्ग तावीज बेचता था जिसे लेकर हुए विवाद के बाद उन्हें पीटा गया। इस मामले में ट्विटर के अलावा राणा अयुब, सबा नकवी, सलमान निजामी, शमा मोहम्मद, मश्कूर उस्मानी के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है।