गोरखपुर: सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद गोरखपुर निवासी राम भुआल निषाद (Samajwadi Party MP Ram Bhual Nishad, resident of Gorakhpur) के खिलाफ मृत व्यक्ति के नाम के लाइसेंस पर जारी डबल बैरल बंदूक का उपयोग करने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार (Additional Chief Judicial Magistrate Gyanendra Kumar) की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।
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न्यायालय ने अपने आदेश के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि, राम भुआल निषाद अगली पेशी में हर हाल में अदालत में उपस्थित हों। सांसद पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शस्त्र लाइसेंस हासिल कर उसका दुरुपयोग किया।
वह जिस व्यक्ति के नाम पर शस्त्र का उपयोग कर रहे थे, उसका नाम बेचू यादव है, जो जिले के बड़हलगंज थाना क्षेत्र के मुंडेरा बाबू गांव का रहने वाला है बंदूक का लाइसेंस उसके नाम से वर्ष 1996 में जारी हुआ था। बेचू यादव की मृत्यु के बाद भी राम भुआल निषाद उसका शस्त्र प्रयोग कर रहे थे।
जिलाधिकारी गोरखपुर कार्यालय (District Magistrate Gorakhpur Office) के शस्त्र लिपिक सुनील कुमार गुप्ता की तहरीर पर इस मामले में 25 जनवरी 2020 को बड़हलगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस प्रकरण की विवेचना कर रही थी और साक्ष्य के संकलन के बाद उसने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया था।
इस मामले की सुनवाई शुरू होने के बाद से सांसद सुल्तानपुर राम भुआल न्यायालय में पेश नहीं हो रहे थे। यही वजह है कि शुक्रवार की शाम अपर मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट की अदालत ने इसका संज्ञान लेते हुए इसे न्यायिक अवमानना माना और सांसद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
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गैर जमानती वारंट जारी (NBW) होने के साथ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार (Additional Chief Judicial Magistrate Gyanendra Kumar) ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर से हर हाल में सांसद की इस मामले में कोर्ट में उपस्थित हों, ऐसा पत्र जारी किया है। इसके बाद से निश्चित रूप से सपा सांसद के खेमे में बेचैनी बढ़नी है। उन्हें इस मामले में न्यायालय में पेश होना पड़ेगा।