नई दिल्ली। सितंबर-अक्टूबर में हुई भारी बारिश से प्रभावित किसानों के लिए सरकार राहत भरी खबर है। ऐसे किसानों को बिजली बिल जमा करने से छूट दी जा रही है। यह राहत महाराष्ट्र सरकार ने अपने किसानों को दी है। कहा है कि जिन किसानों को भारी बारिश की वजह से नुकसान हुआ है, उन्हें बिजली बिल जमा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इस फैसले से महाराष्ट्र के लाखों किसानों को फायदा होगा।
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महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य की बिजली इकाइयों से जुड़ी एजेंसियां ऐसे किसानों पर बिल जमा करने के लिए दबाव नहीं डालेंगी, जिन्हें बारिश की वजह से काफी नुकसान पहुंचा है। इन किसानों को दो महीने का बिजली बिल नहीं जमा करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में भारी बारिश से प्रभावित लाखों किसान सितंबर और अक्टूबर महीने का बिजली बिल नहीं जमा करेंगी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि जो किसान बिजली बिल चुकाने में सक्षम होंगे, उन्हें इसका भुगतान करना होगा।
बिजली वितरण कंपनी के अधिकारियों को दिया आदेश
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री व बिजली मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैंने राज्य की बिजली वितरण कंपनी के अधिकारियों को आदेश दिया है कि किसानों को बिजली बिल जमा करने के लिए दबाव नहीं डाला जाए। खासकर ऐसे किसानों पर जिनकी फसल भारी बारिश की वजह से बर्बाद हो गई है। साथ ही अधिकारियों से कहा गया है कि किसानों से सिर्फ इसी सीजन का बिजली बिल ही वसूला जाए।
नहीं काटा जाएगा कनेक्शन
देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिन किसानों का बिजली बिल लंबे समय से बकाया है । उनके कनेक्शन काटे जाने की कार्रवाई चल रही, उन्हें सिर्फ इसी सीजन का बिल जमा करने से ही बड़ी राहत मिल जाएगी और उनका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। हालांकि, जो किसान अपने बिजली बिल का भुगतान करने में सक्षम हैं, उन्हें जरूर चुकाना चाहिए।
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किसानों पर हजारों करोड़ का बिल बकाया
महाराष्ट्र की बिजली वितरण कंपनी MSEDCL के अनुसार, सिर्फ पश्चिमी महाराष्ट्र के किसानों पर ही 8,000 करोड़ से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है। कंपनी ने यह भी कहा है कि अगर किसान अपने बिल का भुगतान करते हैं तो उन्हें 50 फीसदी की छूट दी जाएगी और सिर्फ 4 हजार करोड़ का ही भुगतान करना होगा। हालांकि, उप मुख्यमंत्री फडणवीश के नए आदेश के बाद किसानों को और राहत मिल गई है। अब उन्हें सिर्फ इसी सीजन का बिल भरना होगा और उनका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा।