Sourav Ganguly News : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और क्रिकेटर सौरव गांगुली को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने सोमवार को ‘परसेप्ट टैलेंट मैनेजमेंट’ की अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। यह विवाद 2003 में हुए ‘प्लेयर रिप्रेजेंटेशन एग्रीमेंट’ से जुड़ा था। जो गांगुली के कमर्शियल और प्रमोशनल अधिकारों के बारे में था।
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सुप्रीम कोर्ट में ‘परसेप्ट टैलेंट मैनेजमेंट’ की अपील में कलकत्ता हाईकोर्ट के फ़ैसले को चुनौती दी गई थी। जिसमें हाई कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के पक्ष में ₹14.49 करोड़ के आर्बिट्रल अवॉर्ड को सही ठहराया था। CJI सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ‘परसेप्ट टैलेंट मैनेजमेंट लिमिटेड’ की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने कंपनी की अपील खारिज करते हुए आर्बिट्रल अवॉर्ड को बरकरार रखा था।
यह विवाद 2003 में परसेप्ट और गांगुली के बीच हुए ‘प्लेयर रिप्रेजेंटेशन एग्रीमेंट’ (खिलाड़ी का प्रतिनिधित्व करने के समझौते) से शुरू हुआ था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने परसेप्ट की चुनौती को खारिज करते हुए आर्बिट्रेशन के फैसले को बरकरार रखा था।
कोर्ट ने माना कि जिस घटना के आधार पर परसेप्ट ने समझौता खत्म करने का अधिकार होने का दावा किया था, उसके बाद भी गांगुली का प्रतिनिधित्व जारी रखने के कारण उसने समझौता खत्म करने का अपना अधिकार खो दिया था। हाई कोर्ट ने इस बात को भी सही ठहराया कि KKR से गांगुली की कमाई परसेप्ट के साथ रेवेन्यू-शेयरिंग (कमाई में हिस्सेदारी) के समझौते के दायरे में नहीं आती थी।