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Alert : Driving License 12 मार्च तक नहीं कराया ऑनलाइन अपडेट तो बन जाएगा रद्दी

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Union Ministry of Road Transport and Highways) ने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) , रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Registration Certificate), परमिट सहित आरटीओ (RTO) से जुड़े कई कामों को लेकर बार-बार तारीख बढ़ाई, लेकिन अब इस तरह की छूट को खत्म किया जा रहा है। इसके बाद परिवहन विभाग (Transport Department) ने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) को लेकर बड़ा फैसला किया है। परिवहन विभाग (Transport Department) के तरफ से जारी पुराने ड्राइविंग लाइसेंस (Old DL) रखने वालों को ऑनलाइन रजिस्ट्रे्शन (Online Registration) कराने का अंतिम मौका (Last Chance) दिया जा रहा है।

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परिवहन विभाग (Transport Department)  ने देश के सभी जिलों के डीटीओ (DTO) से कहा है कि हस्तलिखित डीएल को जल्द से जल्द ऑनलाइन करें। विभाग का कहना है कि बैकलॉक इंट्री का प्रावधान केंद्र सरकार के सारथी वेबपोर्टल पर 12 मार्च तक ही उपलब्ध रहेगा। इसलिए 12 मार्च के बाद से हस्तलिखित निर्गत लाइसेंस वाले ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)  की बैकलॉक इंट्री नहीं की जा सकेगी।

बता दें कि केंद्र सरकार के निर्देश के बाद वैसे ड्राइविंग लाइसेंस धारक, जिनका डीएल बुकलेट या हाथ से लिख कर जारी हुआ है या फॉर्म या बुकलेट की तरह है। वे सभी भी अब ऑनलाइन किए जाएंगे। ऐसे लोगों से 12 मार्च को शाम चार बजे तक राज्यों के जिला परिवहन कार्यालयों में मूल लाइसेंस के साथ ऑनलाइन इंट्री कराना अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग (Transport Department)  ने इस संबंध में राज्य के सभी आरटीओ को आदेश जारी कर दिया है।

जानें हस्तलिखित डीएल (DL)का अब क्या होगा?

बता दें कि हस्तलिखित डीएल (DL)को रखने में काफी दिक्कत आती है। इनके भीगने, फटने या खराब होने का डर हमेशा बना रहता है, लेकिन चिप वाले कार्ड के खराब होने का खतरा लगभग नहीं के बराबर होता है। इसके साथ ही लाइसेंस चेकिंग के दौरान इस तरह के डीएल को लेकर संदेह से भी छुटकारा मिलेगा। आॉनलाइन हो जाने के बाद डीएल की पूरी जानकारी सारथी वेबपोर्टल पर उपलब्ध रहेगी, जिसे कोई भी कहीं भी देख सकता है।

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कोरोना काल में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भी ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) , रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Registration Certificate), परमिट सहित आरटीओ से जुड़े कई कामों को लेकर बार-बार तारीख बढ़ाई, लेकिन अब इस तरह की छूट को खत्म किया जा रहा है। ऐसे में आज की तारीख में डीएल (DL) का आधार से लिंक करना एक जरूरी काम हो गया है। इसलिए डीएल ऑनलाइन (DL Offline)  होने से सारी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। इसलिए परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) और आधार कार्ड (Aadhar Card) को लिंक कराने का आदेश भी जारी किया है।

विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि जिनके पास डायरी के लाइसेंस हैं, वह रजिस्ट्रेशन सारथी पोर्टल (Charioteer Portal) पर कराएं। नहीं तो उनके लाइसेंस का रिन्यूवल नहीं होगा और न ही डुप्लीकेट लाइसेंस (Duplicate License) बन सकेगा। वर्ष 2002 से पहले सभी डीएल ऑफलाइन (DL Offline) बनते थे। इनका डाटा ऑनलाइन नहीं होता था। 20 साल अवधि वाले इन लाइसेंस का तेजी से नवीनीकरण आदि के आवेदन आ रहे हैं।

 

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