कर्नाटक। कर्नाटक (Karnataka) हिजाब विवाद (Hijab Controversy) पर मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों (School -Colleges) में हिजाब बैन (Hijab Ban) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने साफ कर दिया कि छात्र स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते हैं।
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कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के फैसले के चलते पूरे कर्नाटक में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के चीफ जस्टिस रितू राज अवस्थी के आवास की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस फैसले के बाद कोप्पल, गडग, कलबुर्गी, दावणगेरे, हासन , शिवामोगा, बेलगांव, चिक्कबल्लापुर, बेंगलुरु और धारवाड़ में धारा 144 लागू कर दी गई है। शिवामोगा में स्कूल कॉलेज बंद (School College Closed) कर दिए गए हैं।
मुख्तार अब्बास नकवी बोले- कोर्ट का फैसला संविधान के मुताबिक
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हिजाब को लेकर जो हंगामा था। वह इसलिए था कि कैसे मुस्लिम लड़कियों को औपचारिक शिक्षा से दूर रखें और तालिबानी सोच के साथ झोंक दें, जिससे उन्हें औपचारिक शिक्षा न मिले। कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वह भारत के संविधान और समाज के हिसाब से बिल्कुल ठीक है।
हाईकोर्ट के फैसले से छात्राएं मजबूत होंगी : तेजस्वी सूर्या
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बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। यह विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय से संबंधित लड़कियों के शैक्षिक अवसर और अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। समाज का एक वर्ग इस कदम से मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से वंचित करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि हाईकोर्ट का फैसला छात्राओं के शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों, अधिकारों को और अधिक मजबूत करने वाला है।
छात्रों का काम ज्ञान अर्जित करना- प्रह्लाद जोशी
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। सभी लोगों से अपील करता हूं कि देश और राज्य को आगे बढ़ाएं। हम सबको शांती का माहौल बनाकर रखना है। छात्रों का मूलभूत काम अध्ययन और ज्ञान अर्जित करना है। सब लोग एक होकर पढ़ाई करें।