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Irfan Solanki: सपा विधायक इरफान सोलंकी को आगजनी मामले में सात साल की सजा

By शिव मौर्या 
Updated Date

कानपुर। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को बड़ा झटका लगा है। कानपुर के जाजमऊ आगजनी मामले में दोषी करार दिए गए इराफान सोलंकी, भाई रिजवाल सोलंकी व उनके तीन साथियों को सजा का एलान हुआ है। एमपीएमएलए सेशन कोर्ट सभी दोषियों को सात साल की सजा सुनाई है। इससे पहले इन सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। सजा के एलान के बाद पुलिस सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में लेकर रवाना हुई।

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बताया जाता है कि, जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी स्थित एक प्लॉट में रहने वाली नजीर फातिमा के घर में सात नवंबर 2022 को आग लगी थी। नजीर ने इस मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी व उनके साथियों पर आरोप लगाया था। मामले में इरफान, रिजवान और इनके साथियों को 3 जून को कोर्ट ने आगजनी, नुकसान पहुंचाने, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषसिद्ध किया था।

बताया जा रहा है कि, महाराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। सजा के साथ ही इरफान की विधानसभा सदस्यता जाना तय हो गया है। इरफान कानपुर की सीसामऊ सीट से विधायक हैं। इरफान की सीट खाली होने के साथ ही यूपी की नौ सीटों पर उपचुनाव तय हो गया है। आठ सीटों के विधायक लोकसभा चुनाव में सासंद बन चुके हैं। फैसला आने के बाद इरफान के वकील ने कहा कि वह हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

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