नई दिल्ली। हाथरस गैंगरेप केस के दौरान यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार पत्रकार सिद्दीक कप्पन को सुप्रीम कोर्ट ने पांच दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिद्दीक कप्पन को ये राहत बीमार मां का हालचाल जानने के लिए दी गयी है। इसके साथ ही कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें केरल जाने की राहत दी है।
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वहीं, जमानत के पांच दिनों के दौरान यूपी पुलिस के जवान उन पर निगरानी रखेंगे। कप्पन ने अपनी बुजुर्ग मां की तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए उनका हाल जानने के लिए जमानत की मांग की थी। कप्पन के वकील कपिल सिब्बल ने सरकार में उनका पक्ष रखते हुए कहा कि पत्रकार की मां की सेहत काफी खराब है और डॉक्टरों का कहना है कि शायद वह अब ज्यादा दिन न जी पाएं।
याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए बोबडे की बेंच ने कप्पन को केरल जाने के लिए जमानत दे दी। जमानत के दौरान कुछ शर्तें भी लगाई गईं हैं। कप्पन को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा है कि इन 5 दिनों के दौरान वह किसी मीडिया संस्थान को इंटरव्यू नहीं देंगे।
इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी ऐसा नहीं करेंगे। अपने रिश्तेदारों के अलावा अन्य लोगों से मिलने की इजाजत भी नहीं होगी। मां के इलाज से जुड़े डॉक्टरों से वह मुलाकात कर सकेंगे। बता दें कि पिछले साल पांच अक्तूबर को कप्पन को गिरफ्तार किया गया था। इस समय कप्पन हाथरस जा रहे थे, जहां पर 19 वर्षीय दलित बच्ची के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी।
देर रात बिना बच्ची के माता-पिता की अनुमति के प्रशासन द्वारा बच्ची का अंतिम संस्कार करने के बाद इस पर खूब बवाल मचा था। पुलिस ने कहा कि उसने इस मामले में पीएफआई से कथित तौर पर जुड़े चार लोगों को गिरफ्तार किया था। जिसमें मालापुरम से सिद्दीक कप्पन, मुजफ्फरनगर से अतिक उर रहमान, बहराइच से मसूद अहमद और रामपुर से आलम शामिल है।
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