गाजीपुर। गाजीपुर (Ghazipur) के एमपी/एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने 1996 में गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के तहत दर्ज हुए 5 मामले में पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख़्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनते ही डॉन मुख़्तार अंसारी (Mafia don Mukhtar Ansari) रो पड़ा। मुख़्तार के साथ ही भीम सिंह (Bhim Singh) को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है।
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बता दें कि गाजीपुर (Ghazipur) में वर्ष 1996 में सदर कोतवाली में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari)और भीम सिंह (Bhim Singh) पर गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के तहत केस दर्ज किया गया था। ये मामला गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) में विचाराधीन था। इस मामले में 12 दिसम्बर को जिरह और गवाही पूरी होने के बाद अदालत ने पत्रावली पर फैसले के लिए 15 दिसम्बर की तारीख नियत की थी। गौरतलब है कि इस मामले में पूर्व में भी 25 नवम्बर को ही फैसला आना था, लेकिन पीठासीन अधिकारी का तबादला हो जाने से प्रक्रिया रुक गयी थी।