नई दिल्ली। अगर आपके पास 15 साल पुराना पेट्रोल व्हीकल या फिर 10 साल पुराना डीजल व्हीकल है तो इसे लेकर सड़क पर निकलने पर आपके वाहन पर 10,000 रुपये का चालान किया जाएगा। इस नये नियम को दिल्ली की सड़कों पर लागू कर दिया गया है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से लिए गये इस फैसले का मकसद इन पुराने वाहनों को सड़कों से पूरी तरह से हटाना जिससे बढ़ते हुए प्रदूषण की रफ़्तार कम की जा सके।
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दरअसल दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा हाल ही में शुरू की गई वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी के फॉलोअप के रूप में घोषित नए नियमों के अनुसार, 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के मालिक अगर सड़क पर ये वाहन चलाते हुए पकड़े जाएंगे तो उनपर सीधे तौर पर 10,000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा और इसमें किसी तरह की ढील भी नहीं दी जाएगी।